GST (वस्तु और सेवा कर) की 54वीं बैठक और संभावित राहत
भारत में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% GST (वस्तु और सेवा कर) लगता है, जो बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा बोझ बन जाता है। लेकिन हाल ही में, यह संभावना जताई जा रही है कि 54वीं GST काउंसिल की बैठक में, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले GST में कटौती हो सकती है। इस प्रस्ताव पर Fitment Committee द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और उनके निष्कर्षों के आधार पर इस फैसले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस प्रकार की कटौती का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मौजूदा GST दर
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वर्तमान में 18% का GST लगता है, जिससे स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले लोगों के लिए लागत बढ़ जाती है। हालांकि, यह देखा गया है कि यह टैक्स केवल जोखिम तत्व (Risk Element) पर ही लगता है, निवेश भाग पर नहीं।
GST में संभावित कटौती का प्रभाव
अगर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST में कटौती की जाती है, तो इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को, जो अक्सर महंगे स्वास्थ्य बीमा के कारण परेशान होते हैं। वर्तमान में, FITMENT COMMITTEE इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और इसका राजस्व पर क्या असर होगा, इसका भी विश्लेषण कर रही है।
अन्य संभावित बदलाव: ₹2,000 से ऊपर के ऑनलाइन भुगतान पर GST
इसके अलावा, यह रिपोर्टें भी सामने आई हैं कि काउंसिल ₹2,000 से ऊपर के ऑनलाइन भुगतान पर भी GST लगाने पर विचार कर रही है, जो वर्तमान में जब Payment Gateways के माध्यम से किया जाता है, तब अटैक्स्ड (untaxed) होता है। यह कदम डिजिटल भुगतान को प्रभावित कर सकता है और बड़े लेनदेन करने वालों के लिए नए वित्तीय बोझ को जन्म दे सकता है।
GST दर में बदलाव के अन्य प्रस्ताव
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो GST दरों के तर्कसंगतकरण पर बनी समूह के प्रमुख हैं, ने हाल ही में इस क्षेत्र के लिए दरों में बदलाव की मांग की है। इसी तरह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST दर को घटाने की अपील की है। उनका कहना है कि इस 18% दर को कम करने की आवश्यकता है, ताकि जीवन और स्वास्थ्य बीमा खरीदना आम लोगों के लिए सुलभ हो सके।
वर्तमान में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST की दरें
1. स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) पर GST
वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर पूरी प्रीमियम राशि पर 18% का GST लगाया जाता है। यह दर सीधे तौर पर प्रीमियम की कुल राशि पर लागू होती है, जिससे बीमा खरीदने वाले को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है।
2. टर्म इंश्योरेंस (Term Insurance) पर GST
टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को भी 18% के GST के अधीन किया गया है। साथ ही, इसमें शामिल Critical Illness और Personal Accident Covers पर भी अलग से GST लगाया जाता है। क्योंकि टर्म प्लान में केवल जोखिम तत्व होता है, इसलिए यह दर पूरी प्रीमियम राशि पर लगाई जाती है।
3. पारंपरिक बीमा योजनाएं (Traditional Plans) पर GST
पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं में एक स्तरीकृत GST संरचना होती है। पहले वर्ष में यह दर 4.5% होती है, जबकि बाद के वर्षों में यह दर घटकर 2.25% हो जाती है।
4. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIPs) पर GST
ULIPs में, जो बीमा और निवेश का मिश्रण हैं, 18% का GST केवल मृत्यु दर और अन्य शुल्कों पर लागू होता है। निवेश किए गए राशि को GST काटने के बाद ही बाजार में लगाया जाता है।
GST के तहत टैक्स लाभ (Tax Benefits under GST)
यह महत्वपूर्ण है कि Income Tax Act के तहत, GST की राशि को Section 80C के तहत जीवन बीमा और Section 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए योग्य कटौती में शामिल किया गया है। इन GST नियमों को समझने से नीति धारक अपने जीवन बीमा निवेशों पर अधिकतम टैक्स लाभ उठा सकते हैं।
निष्कर्ष: GST राहत से क्या बदलाव होंगे?
इस नई पहल से न केवल वरिष्ठ नागरिकों, बल्कि आम नागरिकों को भी वित्तीय राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाला GST देश के कई नागरिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, खासकर जब वे स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षा के लिए बड़ी राशि का भुगतान कर रहे होते हैं। अगर इस पर छूट मिलती है, तो इससे न केवल बीमा को सस्ता किया जा सकेगा, बल्कि आम नागरिकों के बीच बीमा कवरेज को भी बढ़ावा मिलेगा।
FAQ: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST छूट और अन्य संभावित बदलाव
1. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वर्तमान में कितना GST लगता है?
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वर्तमान में 18% का GST लागू होता है। यह पूरी प्रीमियम राशि पर लगाया जाता है, जो स्वास्थ्य बीमा की कुल लागत को बढ़ा देता है।
2. क्या स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST में कटौती की संभावना है?
जी हां, हाल ही में हुई 54वीं GST काउंसिल बैठक में यह चर्चा की गई है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST की दर को कम किया जा सकता है, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और आम नागरिकों को राहत देने के लिए।
3. क्या स्वास्थ्य बीमा पर GST पूरी प्रीमियम राशि पर लगता है?
हां, स्वास्थ्य बीमा पर 18% का GST पूरी प्रीमियम राशि पर लगाया जाता है, जबकि अन्य बीमा योजनाओं जैसे ULIPs और Traditional Plans पर GST अलग-अलग दरों पर लगता है।
4. जीवन बीमा योजनाओं पर GST की दर क्या है?
जीवन बीमा योजनाओं पर GST दर अलग-अलग होती है:
- Term Insurance: 18% का GST पूरी प्रीमियम राशि पर।
- Traditional Life Insurance Plans: पहले वर्ष में 4.5% और बाद के वर्षों में 2.25%।
- ULIPs: केवल मृत्यु दर और अन्य शुल्कों पर 18% का GST लगाया जाता है।
5. क्या GST छूट से स्वास्थ्य बीमा सस्ता हो सकता है?
अगर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST की दर में कटौती की जाती है, तो यह स्वास्थ्य बीमा को सस्ता कर सकता है, जिससे अधिक लोग बीमा कवरेज ले सकेंगे और अपनी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत कर सकेंगे।
6. ₹2,000 से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर GST लगाने का क्या प्रस्ताव है?
काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर भी GST लगाने का प्रस्ताव है, खासकर Payment Gateways के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान पर, जो वर्तमान में अटैक्स्ड नहीं हैं।
7. क्या जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST की छूट के तहत टैक्स लाभ मिलता है?
जी हां, Income Tax Act के तहत, स्वास्थ्य बीमा के लिए Section 80D और जीवन बीमा के लिए Section 80C के अंतर्गत GST की राशि भी कटौती के लिए योग्य होती है।
8. इस बैठक में अन्य कौन से प्रस्तावों पर चर्चा हुई?
इस बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST दरों में कटौती के अलावा, ₹2,000 से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर GST लगाने और अन्य कर दरों के तर्कसंगतकरण पर भी चर्चा की गई।
9. वरिष्ठ नागरिकों को GST में छूट का क्या लाभ होगा?
अगर स्वास्थ्य बीमा पर GST दर घटाई जाती है, तो वरिष्ठ नागरिकों को अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कम लागत पर बीमा लेने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सकेगा।